"ग्राम-सभा"
👉अनु 15(5)-: free schooling
अनु 15(5) में अनु 19(1)छ और अनु 30(1) का भी उल्लेख है...
अनु 19(1)छ के तहत हरेक नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्रों में वृत्ति,कारोबार,व्यापार करने का अधिकार है...
अनु 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा वा धर्म के इच्छा के आधार पर शिक्षण संस्थानों को खोलने वा इसका नियंत्रण करने का अधिकार है...
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अनु 15(5) के तहत आदिवासी बच्चें/बच्चियों को...जो आर्थिक,समाजिक वा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं... वैसे बच्चों को चाहे सरकारी स्कूल हो...या गैर सरकारी स्कूल हो...चाहे हिन्दी मिडियम स्कूल हो...या चाहे अंग्रेजी मिडियम स्कूल हो...या भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का स्कूल हो... वहां
आदिवासी बच्चों का 25% कोटा का अनु 15(5) के तहत free शिक्षा का उपबंध का अधिकार मिला हुआ है... इसमें बच्चों के पिता का वार्षिक आय प्रमाण,पीला कार्ड राशनकार्ड या लाल राशनकार्ड की आवश्यकता पड़ता है... चलिए मिलकर भारत के राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में आदिवासी बच्चों free schooling/शिक्षा दिलवाने में मदद पहुंचाये...
🙏🙏🙏 जोहार
जय सरना...जय सेवा...जय गोंडवाना...जय भील प्रदेश... जय आदिवासी