मध्यप्रदेश सरकार ने उन बच्चों के लिए एक संवेदनशील और सहायक योजना शुरू की है, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों या किसी एक को 1 मार्च 2020 के बाद खो दिया है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों को ₹4000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी या अन्य कारणों से अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है, उनके जीवन-यापन और शिक्षा में आर्थिक बोझ कम किया जा सके।
लाभार्थी कौन होंगे?
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ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो।
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बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
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अधिकतम दो बच्चों को एक परिवार से यह लाभ मिलेगा।
आर्थिक सहायता
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पात्र बच्चों को ₹4000 प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी।
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यह राशि संयुक्त बैंक खाते (Joint Account) में जमा होगी, जिसमें बच्चे और माँ का नाम होगा।
आवेदन कैसे करें?
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इच्छुक अभिभावक या संरक्षक जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोग्राम अधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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फ़ॉर्म ब्लॉक, तहसील या जिला कलेक्टर कार्यालय में भी उपलब्ध है।
आवश्यक दस्तावेज
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संयुक्त बैंक खाता (बच्चा एवं माँ का)
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राशन कार्ड
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आधार कार्ड (बच्चा एवं माँ दोनों का)
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स्कूल ID कार्ड या प्रमाण पत्र
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मृत्यु प्रमाण पत्र (माता-पिता का)
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आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
विशेष अनुरोध
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इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि कोई भी पात्र बच्चा इस योजना से वंचित न रहे।
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स्कूल के छात्र-छात्राओं को भी इस योजना के बारे में बताया जाए।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना उन बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, जिन्हें माता-पिता के निधन के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपके आसपास कोई पात्र बच्चा है, तो उन्हें इस योजना की जानकारी दें और आवेदन में मदद करें।